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ट्रस्ट का bylaws कैसे बनायें


न्यास –विलेख (TRUST DEED )

यह ट्रस्ट प्रलेख आज दिनांक .................................... को निम्न प्रकार से निष्पादित  किया गया  :-

(1)श्री ...............................................   उम्र ...........................सुपुत्र श्री  ............................................जाति ............................ पेशा .....................ग्राम .................पोस्ट ....................थाना .......................जिला .................... राज्य .................  भारतीय नागरिक I आधार नं. ............... पैन नं.............. मो . नं...................  ,(2) श्री ...............................................   उम्र ...........................सुपुत्र श्री  ............................................जाति ............................ पेशा .....................ग्राम .................पोस्ट ....................थाना .......................जिला .................... राज्य .................  भारतीय नागरिक I आधार नं. ............... पैन नं.............. मो . नं...................   व (3)  श्री ...............................................   उम्र ...........................सुपुत्र श्री  ............................................जाति ............................ पेशा .....................ग्राम .................पोस्ट ....................थाना .......................जिला .................... राज्य .................  भारतीय नागरिक I आधार नं. ............... पैन नं.............. मो . नं...................

जिन्हें इसके पश्चात् न्यास लेखक (TRUSTATOR ) से संम्बोधित किया जायेगा  I

            कि हम उपरोक्त नामित व्यक्ति शैक्षणिक , पुण्यार्थ व सामाजिक कार्यो के लिए अपनी स्वेक्षा  से एक ट्रस्ट स्थापित करते है जिसमे रु ........./-.........../- आरंभिक राशि (कुल ................/-) इस ट्रस्ट को स्वीकृत एवं प्रदान करते हैं, और यह राशि तथा अन्य सभी राशियाँ व सम्पतियाँ  जो समय - समय पर निम्नलिखित उदेश्यों के लिए ट्रस्ट को प्राप्त होंगी ,मलकीयत /सम्पति होंगी और ट्रस्ट की सम्पति में ट्रस्टी का पद तथा ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यो के अतिरिक्त अन्य कोई रिश्ता नहीं होगा I


(1 ) न्यास का नाम  :-

 



(2) सदस्यता :-

सक्रिय सदस्य :-

 (क )   केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न पदों में कार्यरत या सेवा निवृत उराँव जाति के भाई बहन ,जो ट्रस्ट के उदेश्यों एवं  नियमो से सहमत हो ,तत्कालीन कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारत सदस्यता शुल्क अदा कर ट्रस्ट की सदस्यता हेतू आवेदन कर सकते है I ये सदस्य उस ट्रस्ट की सभाओ एवं सम्बंधित कार्यकारिणी समिती के चुनाव में भाग ले सकेंगे I

सामान्य सदस्य :-

 (ख)   उराँव समाज के सभी स्त्री पुरुष, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है , और जिन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है  , ट्रस्ट के सामान्य सदस्य  माने जायेंगे I विभिन्न विषयों की चर्चा में वे शामिल हो सकेंगे , लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा I  ट्रस्ट के नए सत्र हेतू आयोजित चुनाव की सभा में सामान्य सदस्य आमंत्रित नहीं रहेंगे I



 (3) ट्रस्ट के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-  


क्र.स

नाम

उम्र

पिता

पता

आ. नं

पै.नं

    मो . नं

01 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

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11

 

 

 

 

 

 

 

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19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

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29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से न्यासी (TRUSTEES ) संबोधित किया जायेगा I 




(4) न्यास का उद्देश्य




           ध) सरकार द्वारा चलाये जा रहे  जन कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी गांववालों तक पहुंचाना , जैसे कि KCC ,इंदिरा आवास ,वृद्धा पेंसन ,स्वच्छता मिसन आदि I

             न) पर्यावरण सुरक्षा हेतू वृक्षारोपण करना तथा बढावा देना I 







 (5 )  संस्था के कार्यकारिणी समिति /प्रबंधन समिति का विवरण

केंद्रीय कमिटी

•        अध्यक्ष (01 अध्यक्ष और 05 उपाध्यक्ष )

•        कोषाध्यक्ष (01 कोषाध्यक्ष और 05 उप कोषाध्यक्ष )

•        संरक्षक ( 01 – ये ट्रस्ट का ट्रस्ट लेखक )

•        सचिव ( 01 सचिव और 05 सह सचिव )

•        सलाहकार ( 01 सलाहकार और सह सलाहकार)

 

प्रखंड कमिटी

•        अध्यक्ष (01 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष )

•        कोषाध्यक्ष (01 कोषाध्यक्ष और उप कोषाध्यक्ष )

•        सचिव  सचिव और  सह सचिव )

•        सलाहकार ( 01 सलाहकार और सह सलाहकार)


पंचायत कमेटी-

•        अध्यक्ष (01 अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष )

•        कोषाध्यक्ष (01 कोषाध्यक्ष और उप कोषाध्यक्ष )

•        सचिव ( 01 सचिव और  सह सचिव

 

    कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की  कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। 

 

 



(6 ) अध्यक्ष के कर्त्तव्य एवम् अधिकार :-






                                      अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप अध्यक्ष उनका सारा कार्यभार संभालेगा I

(7) कोषाध्यक्ष के अधिकार एवम् कर्तव्य




                                    कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप कोषाध्यक्ष उनका सारा कार्यभार संभालेगा I 





(8)सचिव के कर्तव्य और अधिकार


 सचिव की अनुपस्थिति में सह सचिव उनका सारा कार्यभार संभालेगा I


(9)आम सभा का अधिकार 

 (क) प्रत्येक कार्यकारिणी द्वारा वार्षिक कार्यकाल के अंत में साधारण सभा का आयोजन किया जाएगा जिसकी लिखित सुचना सामाजिक स्तर पर सात दिन पूर्व कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी की जायेगी I कार्यकारिणी द्वारा पुरे कार्यकाल (3 वर्ष ) के दौरान निम्नतम तीन साधारण सभा का आयोजन अनिवार्य रहेगा I

  (ख) प्रत्येक साधारण सदस्य सभा में शामिल होकर अपने सुझाव /शिकायत /प्रस्ताव लिखित रूप में दे सकेंगे I

  (ग) सभी पदाधिकारीगण ,कार्यकारिणी सदस्य ,सलाहकार एवम् ट्रस्ट के मनोनीत सदस्यों की साधारण सभा में उपस्थिति अनिवार्य होगी I

  (घ ) साधारण सभा के आयोजन में नियमानुसार अनावश्यक विलम्ब हो रहा हो तो 51 सदस्यों के लिखित आवेदन के एक माह के अन्दर यदि सभा अध्यक्ष साधारण सभा बुलाने में असमर्थ रहते है तो उन 51 सदस्यों द्वारा साधारण सभा आयोजन का अधिकार रहेगा I इस सभा में आवेदन में उलेखित विषयों पर ही निर्णय लिया जा सकेगा I

    (च )  नियम कानून संसोधन जैसे अति महवपूर्ण विषयों पर निर्णय (2/3) दो तिहाई बहुमत के द्वारा ही हो सकेगा I अतिमहत्वपूर्ण  विषयों के आलावा सभा के प्रत्येक  प्रस्ताव अथवा निर्णय उपस्थिति  के बहुमत द्वारा मन्ये होगा I सामान मत आने की दशा में ट्रस्ट अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा I

आम सभा का बिशेष सत्र :-

   आपातकालीन  तथा अतिमहत्वपूर्ण  विषयों पर चर्चा हेतू अवश्यक परिस्थिति में आम सभा का विशेष सत्र कार्यकारिणी समिति द्वारा बुलाया जा सकेगा I


(10 )ट्रस्ट के  सक्रिय  सदस्यों का अधिकार

 

  1. ट्रस्ट के पदाधिकारियों को चुनने का अधिकार I  
  2. चुनाव के लिए नामांकन का अधिकार I
  3. ट्रस्ट द्वारा आयोजित सभा या अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार I  
  4. ट्रस्ट के वार्षिक रिपोर्ट आय - व्यय का विवरण , वजट , ट्रस्ट द्वारा पारित प्रस्ताव को जानने का अधिकार I
  5. जो भी सदस्य सदस्यता छोड़ना चाहता है वे लिखित रूप से अध्यक्ष को बता सकता है I
  6. सभा के सामने अपना मत रख सकता है I

 

 


(11)कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवम् कर्तव्य

  

 (1) आय व्यय का हिसाब रखना ,वजत बनाना ,नियमित बही खाता मेन्टेन करना  I

(2     )  ट्रस्ट के सुचारू रूप से चलने के लिए नियम बनाना ,नियमो का संशोधन करना एवम् रद्द करना I

  (3) ट्रस्ट के प्रचार प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिडिया का उपयोग करना I

 (4) आवश्यकता अनुसार समिति तथा उपसमिति बनाना I

 (5) कर्मचारियों की नियुक्ति करना ,पदमुक्त करना एवम् वेतन निर्धारित करना I

 (6) ट्रस्ट के कोष के लिए धन प्राप्त करना ,रखना  , ट्रस्ट की उदेश्य पूर्ति के लिए जरुरत पडे तो निवेश भी  करना I

 (7) ट्रस्ट के हित में काम करना I I

 (8) चुनाव के 15 दिन के अन्दर नई कार्यकारिणी को पदभार सौप देना I

 (9 ) कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा की जायेगी I

 (10 ) आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी की बैठक में विशेष अतिथियों को आमंत्रित करना I

 (11) कार्यकारिणी की कार्यवाही एक निश्चित पुस्तिका में लिखी जायेगी I

 (12 ) ट्रस्ट DEED में उलेखित नियमो / प्रावधानों के अधीन कार्य करेंगे I बदलते समय एवम् परिस्थिति तथा  समाज की आवश्यकता अनुसार साधारण सभा की अनुमति से इनमे आवश्यक परिवर्तन करवा सकेंगे I

  (13 ) आवश्यकता अनुसार कोर्ट , कचहेरी ,थाना प्रशासन के सम्मुख समाज हित प्रस्तुत करना I

  (14 ) ट्रस्ट की सम्पति से जुड़े करों एवम् देय का नियमित भुगतान करना I

  (15 ) आंशिक /पूर्ण रूपेण समान विचार धारा वाली संस्था का अधिग्रहण करना 

 






(12 )कार्यकारिणी समिति, संस्था के उद्देश्य में वर्णित वांछित कार्यों को करने के लिए, आवश्यकता अनुसार कोई भी शाखा का गठन कर सकती है I और निश्चित मापदंड के अनुसारकिसी भी सदस्य को उसका पदभार दे सकती है जो कि इस प्रकार से हैं I



1.     शिक्षा 

2.     खेल कुद 

3.     कला एवं संस्कृति

4.     कोचिंग इंस्टीट्यूट

5.     रिक्रूटमेंट फिजिकल ट्रेनिंग

6.     धार्मिक प्रचार प्रसार

7.     आईटी सेल

8.     इवेंट ऑर्गेनाइजेशन

9.     कोऑर्डिनेशन

10. चिकित्सा

11. प्रवक्ता 

12. स्किल डेवलपमेंट 

13. योगा  एंड मैडिटेशन 

14. टेली फ़ोन डायरेक्टरी 

15. डाटा एंट्री

16. चुनाव 

17. हाइजीन एंड सैनिटेशन 

18. आदिवासी नायको की जीवनी 

19. सत्य की खोज 

20. नशा पान उन्मूलन

21.   संस्कार

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) चुनाव


(1 ) प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल में कार्यकारिणी समिति एक विशेष बैठक बुलाकर चुनाव की तिथि निर्धारित करेगी

 (2 ) चुनाव में कोई भी साधारण सदस्य उम्मीदवार हो सकता है

 (3) आम सहमति न बन पाने की स्थिति में चुनाव मतदान द्वारा संपन्न होगा 



 चुनाव परिणाम 

सभी प्रत्याशी एवम् काउंटिंग एजेंट की उपस्थिति में मतों की गिनती के उपरांत परिणाम की घोषणा मुख्य चुनाव अधिकारी करेंगे I 

समान मत आने पर टॉस या लाटरी द्वारा चयन करके चुनाव अधिकारी परिणाम की घोषणा करेंगे  I 

किसी भी परिस्थिति में चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम एवम् सर्वमान्य होगा I 


      चुनाव परिणाम घोषित होने के 24 घंटे के भीतर कोई भी उम्मीदवार चुनाव /चुनाव परिणाम सम्बंधित शिकायत या विवाद चुनाव अधिकारी के समक्ष कर सकेंगे I 

 चुनाव परिणाम उपरांत आतिशबाजी ,शोरगुल वर्जित है I प्रत्याशी मर्यादित व्यवहार रखते हुए समाज की गरिमा बनाये रखेंगे I 



कार्यकारिणी द्वारा कार्यभार आदान प्रदान :-

  विधिवत चुनाव प्रक्रिया पूरी करके चुनाव परिणाम के 15 दिनों के अन्दर कार्यकारिणी समिति द्वारा नव निर्वाचित सदस्यों के बीच ट्रस्ट का कार्यभार सौपना होगा I 


(14) ट्रस्ट के  सदस्यों का कर्तव्य



  1. ट्रस्ट के नियमो को मानना होगा I
  2. ट्रस्ट द्वारा दिए गए कार्यभार का निर्वान करना I
  3. देय राशि को समय पर अदा करना I
  4. ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में भाग लेना और यथासंभव सहयोग करना I
  5. ट्रस्ट के प्रावधानों , नियमावली तथा कार्यकारिणी समिति और सलाहकार समिति निर्णयों का सम्मान करना I  


(15) ट्रस्ट के सदस्यता की सर्ते



(क) जो ट्रस्ट की मूल विचार धारा एवम्  नीतियों के प्रति श्रध्दा  रखता  हो I

(ख)जो ट्रस्ट के नियमो और उदेश्यों  के प्रति अनुपालनार्थ  संकल्पित हो I

(ग) जो ट्रस्ट द्वारा संचलित कार्यो में निर्देशनुसार यथा शक्ति सहयोग देने के लिए तत्पर हो I

 

 

 

 

(16 ) योग्यता

 

 

 

फौजी पुलिस में होना ,

 

(17 )परचेजिंग कमिटी

 

 

किसी भी उपयोगी सामान खरीदने के लिए अध्यक्ष के द्वारा पर्चेजिंग कमेटी का गठन किया जाएगा I

           परचेसिंग कमेटी में कम से कम 2 या 3 सदस्य होंगे I परचेसिंग कमेटी मार्केट सर्वे करेगी परचेसिंग      कमेटी कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करेगी कंपैरेटिव स्टेटमेंट के आधार पर किसी भी सामान को खरीदा जाएगा I

 

   



(18) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सम्बंधित नियम :-

 

 

·              ग्रुप में आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी

·             ग्रुप का एडमिन वही बने जो उस ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व को वहन करने में समर्थ हो

·             ग्रुप के सभी सदस्यों से ग्रुप एडमिन पूर्णता परिचित हो

·             ग्रुप में ऐसी कोई भी कंटेंट नहीं डाली जाएगी जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो या जिससे सामाजिक समरसता बिगड़े और तनाव उत्पन्न हो 

·             ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलत बयानी,आपत्तिजनक शब्दअफवाह, भ्रामक तथ्य या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन को तत्काल उसका खंडन कर उस सदस्य को ग्रुप से हटाना चाहिए 

·            यदि किसी बात विशेष को लेकर ग्रुप में विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में ग्रुप का एडमिन ग्रुप हित को मद्देनजर रखते हुए एडमिन एक्सेस ओनली ऑप्शन का प्रयोग करेगा l

·             ग्रुप में कसम वाले मैसेज को नहीं डाली जाएगी

·             ग्रुप में सिर्फ वही बातें होंगी जो ग्रुप के हित में हो ,पर्सनल बातें पर्सनल आईडी में की जाएगी

 

 

 

 

(19 ) न्यास संशोधन 

       




(20 )न्यास के बैंक खाते

        

 न्यास  अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए एक या एक से अधिक बैंको में चालू बचत या स्थायी खाते खोले सकेगा I

 ऐसे बैंक खातो का संचालन ट्रस्ट के अध्यक्ष ,कोषाध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से होंगे I

 

 

 


(21 ) ट्रस्ट की नियमावली

 

 

·        पदाधिकारियों का चुनाव ट्रस्टीयों के द्वारा, सदस्यों में ही किया जाएगा I

·        ट्रस्ट की सभी चल अचल संपत्तियां ट्रस्ट के नाम से ही रजिस्टर्ड होगा यह किसी व्यक्तिगत नाम से नहीं होगी I

·        ट्रस्टी उस किसी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसकी अपनी बायमानी या जानबूझकर किए गए  गलत कार्य के कारण नहीं हुई होगी कोई ट्रस्टी किसी दूसरे ट्रस्टी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता I ट्रस्ट ही कार्यवाही करने के लिए उत्तरदाई होगा I



·           किसी विषय को लेकर ट्रस्ट यू में मतभेद होने पर बहुमत के आधार पर हल किया जाएगा I



·         ट्रस्ट के आय-व्यय का संपूर्ण विवरण लेखा पुस्तिका में रखी जाएगी I ट्रस्ट की लेखा अवधि वित वर्ष होगी I लेखा का ऑडिट ट्रस्ट  आवश्यकता अनुसार किया जाएगा I

·        समय के मांग के अनुसार कार्यकारिणी बैठक में विशेष परामर्श सलाह सूचना या निर्देश के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है I

·        सेवा निवृत सदस्य या ट्रस्टी जो ट्रस्ट के सदस्य है यदि वो राजनीति में जाना चाहते है तो सर्वप्रथम अपना इस्थिपा अध्यक्ष को देना होगा I

·        किसी ट्रस्टी या ट्रस्टी उनके समूह के द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध काम करने या मानसिक संतुलन का बिगड़ जाने या ऐसे काम जिससे ट्रस्ट की बदनामी हो रही हो तो ऐसी स्थिति में दो तिहाई सदस्यों की बहुमत से उसकी सदस्यता को समाप्त की जाएगी I

·        किसी ट्रस्टी के मृत्यु त्यागपत्र या सदस्यता समाप्त होने की स्थिति में दो तिहाई बहुमत के आधार पर किसी व्यक्ति को ट्रस्टी बना दिया जाएगा I

·        ट्रस्ट को दान की गई चल अचल संपत्तियों का उपयोग जनकल्याण के कार्यों में होगा I

·        ट्रस्टी ट्रस्ट के किसी भी कार्य के लिए वेतन कमीशन या मानदेय नहीं ले सकता I



·        ट्रस्ट के प्रबंधन व प्रशासन के लिए समय-समय पर नियम बनाया जा सकेगा I

·         किसी कार्य को करने के लिए एक या एक से अधिक न्यासियों  की उप समूह बनाकर उसे कार्य विशेष के लिए अधिकृत किया जा सकेगा I

·        यदि किसी कारणवश ट्रस्ट को विघटित करना अनिवार्य हो तो ट्रस्ट की सारी संपत्ति समान उद्देश्य वाली ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा I

·        ट्रस्ट के संचालन के लिए बनाए गए दिशा निर्देश सभी सदस्यों के ऊपर लागू होगा I

·        ट्रस्ट के हित को मध्य नजर रखते हुए कभी भी पुराने नियमों का संशोधन या जरूरत पड़ने पर नए नियम बनाए जा सकेगा I

 


 





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